असम

एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की

Shiddhant Shriwas
6 April 2023 11:05 AM GMT
एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की
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एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई के खिलाफ
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने दिसंबर 2019 में असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल गोगोई के खिलाफ दायर दो मामलों की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। रायजोर दल के प्रमुख और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई 6 अप्रैल को मामले के अन्य संदिग्धों धारज्या कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानस कोंवर के साथ एनआईए अदालत में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान गोगोई ने आरोप लगाया कि असम विधानसभा के दौरान सरकार उन्हें जेल में रखने की साजिश रच रही है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को मुकर्रर की।
इससे पहले 20 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने असम में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में एनआईए द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों के खिलाफ असम के विधायक अखिल गोगोई की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
3 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से संबंधित एक मामले के सिलसिले में गोगोई की गिरफ्तारी से सुरक्षा 13 मार्च तक बढ़ा दी थी।
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