असम

मोरीगांव POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Mohammed Raziq
8 May 2024 11:25 AM IST
मोरीगांव POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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मोरीगांव: मोरीगांव पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को मोरीगांव जिले के जगीरोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोपाल कृष्ण टी एस्टेट के सूरज छेत्री उर्फ मेलो (38) को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी सूरज छेत्री ने छह साल पहले नेली इलाके में नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया था।
आरोपी के परिवार ने जागीरोड पुलिस स्टेशन में धारा 100/2018 के तहत मामला दर्ज कराया. यदि आरोपी 20,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी.
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