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Shillong शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने चार वैज्ञानिकों को बहाल कर दिया है जिनकी नियुक्तियाँ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) में 2022 में रद्द कर दी गई थीं।
अदालत ने रद्दीकरण को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि वैज्ञानिकों को पूरे वेतन, भत्ते और सेवा लाभों के साथ उनके पदों पर बहाल किया जाए।
यह फैसला 8 जुलाई, 2025 को मुख्य न्यायाधीश आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने सुनाया।
याचिकाकर्ताओं - अंकित श्रीवास्तव, साइमन फुकन, सिमंत दास और राकेश कुमार सरमाह - को NECTAR की कार्यकारी समिति और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया था।
हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव की आपत्तियों के बाद, अगस्त 2022 में शासी परिषद की 9वीं बैठक के दौरान उनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं।
अदालत ने कहा कि नियुक्ति रद्द करने का काम "सचिव की इच्छा और मनमानी" से किया गया था, और इसके लिए कोई प्रक्रियात्मक आधार नहीं पाया। अदालत ने कहा कि NECTAR की मुहर और महानिदेशक के हस्ताक्षर से जारी नियुक्ति पत्रों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
पीठ ने वैज्ञानिकों को हुए पेशेवर व्यवधान का भी संज्ञान लिया, जिनमें से कई ने NECTAR में शामिल होने के लिए अपने पूर्व पदों से इस्तीफा दे दिया था।
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