असम
मारवाड़ी हिंदी स्कूल विवाद गहराया: कोर्ट ने फंड पर लगाई रोक, सरकार कराएगी जांच
Tara Tandi
19 Aug 2026 5:46 PM IST

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Dibrugarh डिब्रूगढ़: मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल और श्री अग्रसेन अकादमी को लेकर विवाद बढ़ गया है। डिब्रूगढ़ प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन के बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है और पांच पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है।
डिब्रूगढ़ के ज़िला कमिश्नर बिक्रम कैरी ने इन दो शिक्षण संस्थानों और मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजमेंट, ज़मीन, फ़ाइनेंस, मान्यता और कामकाज से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
इस कमेटी के प्रमुख सब-डिविज़नल ऑफ़िसर (सदर) समुज्ज्वल बोरा हैं। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर कार्तिकेय कुमार, डिब्रूगढ़ ईस्ट रेवेन्यू सर्कल के सर्कल ऑफ़िसर और स्कूलों की इंस्पेक्टर कविता डेका (जो मेंबर-सेक्रेटरी भी हैं) शामिल हैं।
कमेटी को सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने, ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करने और 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट और सुझाव सौंपने का निर्देश दिया गया है।
इसके काम के दायरे में PM पोषण योजना, कर्मचारियों की नियुक्ति और सैलरी, माइनॉरिटी स्टेटस, सरकारी मदद, ज़मीन का मालिकाना हक और उसका दायरा, मालिकाना हक के दस्तावेज़ और सक्षम अधिकारियों से मिली मंज़ूरी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
पैनल एजुकेशनल बोर्ड से मान्यता, 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) और 'राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009' के नियमों के पालन की भी जांच करेगा।
इस बीच, डिब्रूगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिविज़न) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन और उससे जुड़े शिक्षण संस्थानों के बैंक खातों से पैसे निकालने, ट्रांसफर करने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
यह आदेश फ़ाउंडेशन के पूर्व सदस्यों राजन लोहिया और अरुण बगड़िया द्वारा दायर मिसलेनियस (J) केस नंबर 150/2026 की सुनवाई के दौरान दिया गया।
हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों और कर्मचारियों की वाजिब सैलरी और संस्थानों के बिना रुकावट कामकाज के लिए ज़रूरी बिजली बिलों के भुगतान की इजाज़त दे दी है।
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि इस स्टेज पर उसने फ़ाइनेंशियल गड़बड़ी, फ़ंड के गलत इस्तेमाल या पदाधिकारियों के अधिकार की वैधता के आरोपों पर कोई अंतिम नतीजा नहीं निकाला है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर, 2026 को तय की गई है।
अलग से, मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी और ट्रस्टी महावीर प्रसाद बगड़िया ने डिब्रूगढ़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने श्री अग्रसेन अकादमी की CBSE मान्यता प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एफिलिएशन (मान्यता) की प्रक्रिया के दौरान ज़मीन से जुड़ी जानकारी गलत तरीके से पेश की गई और कथित तौर पर गलत या जाली दस्तावेज़ों और गुमराह करने वाले बयानों का इस्तेमाल किया गया।
इसमें दावा किया गया है कि उस समय एकेडमी के पास लगभग 1.50 बीघा ज़मीन थी, जबकि CBSE के नियमों के अनुसार ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत थी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल द्वारा इस्तेमाल की जा रही बगल की ज़मीन को एकेडमी के लिए उपलब्ध ज़मीन के तौर पर दिखाया गया।
इसमें 10 मार्च, 2022 को हुई सालाना आम बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ज़िक्र किया गया है और उस रिकॉर्डिंग के साथ-साथ CBSE के ओरिजिनल एप्लीकेशन, ज़मीन के रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और संबंधित बातचीत की जांच की मांग की गई है।
शिकायत में 29 मई, 2026 के CBSE के एक पत्र का भी ज़िक्र है और ज़रूरत पड़ने पर वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है।
इस विवाद के कारण प्रेसिडेंट निर्मल बेरिया और सेक्रेटरी महावीर बागड़िया समेत पांच पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है।
मारवाड़ी एजुकेशन फ़ाउंडेशन की आम बैठक और चुनाव 4 अक्टूबर, 2026 के लिए प्रस्तावित थे। हालांकि, फ़ाउंडेशन के वित्तीय लेन-देन पर कोर्ट की अंतरिम रोक और 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के कारण, प्रस्तावित चुनाव की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
अब इस विवाद में ज़मीन के मालिकाना हक, वित्तीय नियंत्रण, शैक्षणिक मान्यता और फ़ाउंडेशन के मैनेजमेंट के अधिकार से जुड़े सवाल शामिल हैं।
उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की जांच के नतीजों और चल रही कानूनी कार्यवाही से मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल, श्री अग्रसेन एकेडमी और मारवाड़ी एजुकेशन फ़ाउंडेशन से जुड़े मुद्दों पर और स्पष्टता मिलेगी।
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