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ABMSU नेता लफीकुल इस्लाम अहमद हत्याकांड की CBI जांच जारी
Assam: असम सरकार ने 27 जुलाई को राज्य विधानसभा को बताया कि 'ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन' (ABMSU) के पूर्व अध्यक्ष बीर शहीद रफीकुल इस्लाम अहमद की हत्या के मामले की जांच अभी 'सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन' (CBI) कर रही है।
विधायक अशरफुल हुसैन के एक सवाल का जवाब देते हुए, गृह विभाग ने बताया कि रफीकुल इस्लाम अहमद को 1 अगस्त, 2017 को कोकराझार पुलिस स्टेशन के इलाके में गोली मार दी गई थी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
शुरुआत में, भारतीय दंड संहिता (IPC) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कोकराझार पुलिस स्टेशन में केस नंबर 492/2017 दर्ज किया गया था, और जांच का काम सबसे पहले एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ने संभाला था।
सरकार ने बताया कि बाद में असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर IGP अनुराग तन्खा की अध्यक्षता में एक 'स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम' (SIT) बनाई गई थी। SIT की जांच के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
असम के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा 4 अगस्त, 2017 को जारी आदेश के बाद, मामले को CBI को सौंप दिया गया। SIT ने 13 नवंबर, 2017 को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिए।
विधानसभा को बताया गया कि CBI ने 21 नवंबर, 2021 को कामरूप (मेट्रो) के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने IPC और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
सरकार ने आगे बताया कि तीन और आरोपियों को 'घोषित अपराधी' (proclaimed offenders) करार दिया गया है और 10 फरवरी, 2023 को उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। यह मामला अभी स्पेशल CBI कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है।
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