असम
NRL भर्ती पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्थानीय संगठनों ने जताया रोष
Mohammed Raziq
13 Aug 2025 12:05 PM IST

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BOKAKHAT बोकाखाट: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को निर्देश दिया है कि वह अपनी भर्ती प्रक्रिया को केवल गोलाघाट रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों तक सीमित रखने के बजाय, असम भर के सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खोल दे। यह निर्देश 15 व्यक्तियों द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने एनआरएल की भर्ती नीति को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है, जो सार्वजनिक रोजगार में समानता और समान अवसर की गारंटी देते हैं। स्थानीय संगठनों ने इस निर्देश पर गहरा रोष व्यक्त किया।
2004 से, एनआरएल के ग्रेड-IV और ग्रेड-V की नौकरियों के विज्ञापन केवल गोलाघाट रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उम्मीदवारों तक ही सीमित थे। एनआरएल ने इस नीति को असम समझौते के स्थानीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए उचित ठहराया था, क्योंकि गोलाघाट जिले को एक 'अविकसित क्षेत्र' के रूप में पहचाना गया था और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 30% आरक्षण (बाद में संशोधित) प्रदान किया गया था।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह के भर्ती प्रतिबंधों का कोई कानूनी या वैध आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को खोलना व्यापक जनहित में होगा, और मौजूदा नीति न तो निष्पक्ष है और न ही संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप।
स्थानीय संगठनों ने कहा कि चूँकि रिफाइनरी की उपस्थिति के कारण नुमालीगढ़ क्षेत्र को एनडीजे (विकास निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया था, इसलिए स्थानीय युवा अन्य उद्योगों की स्थापना की माँग करने से बच रहे थे। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देश पर गहरा रोष व्यक्त किया और संकेत दिया कि वे इसे चुनौती देने के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँगे।
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