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बारपेटा: बारपेटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने शनिवार को एक फैसले में हत्या के एक मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बारपेटा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायण कुरी की अदालत में घटना के एक साल पांच महीने बाद यह फैसला सुनाया गया. आरोपी हैं- इंजमामुल खान, सैफुल इस्लाम, दारोग अली, लाल महमूद, बादशाह फकीर और फरीदुल इस्लाम. 16 अप्रैल 2022 को बारपेटा जिले के ताराबाड़ी थाना अंतर्गत बंदली रिजर्व के रुबुल हक की इन आरोपियों ने हत्या कर दी थी. उन्होंने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया था. मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. ताराबाड़ी थाने के ओसी राजीव नियोग ने 90 दिनों के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया.
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