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गुवाहाटी, (आईएएनएस)| असम के जोरहाट जिले की एक स्थानीय अदालत ने मई 2020 में 23 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में ग्यारह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सात अन्य को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
मई 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच पीड़ित देबाशीष गोगोई अपने एक दोस्त के साथ पर्यटन स्थल गभोरू परबत की एक दिन की यात्रा से लौट रहे थे, जब उन पर एक हमलावरों ने हमला कर दिया।
हमले में दोंनों को गंभीर चोटें आईं।
हमले के तुरंत बाद उन्हें जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां गोगोई की मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त आदित्य दास बच गए।
इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए अठारह लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उनके खिलाफ आरोप दायर किए गए थे।
मृतक के पिता ने मंगलवार को कहा, हम ढिाई साल से केस लड़ रहे थे, दोषियों को सजा मिलने के बाद आज हमारी आत्मा को थोड़ी शांति मिली है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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