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Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया। इसका मकसद कुछ खास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इन प्रोजेक्ट्स में किफायती आवास, रक्षा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट से जुड़े शहरी विकास शामिल हैं।
राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंता ने 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) बिल, 2026' पेश किया। इसमें कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स को मूल कानून के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव है।
उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती आवास, राज्य सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक एस्टेट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट के आस-पास नियोजित शहरी विकास (एरोसिटी प्रोजेक्ट्स सहित) से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
महंता ने कहा कि इस संशोधन का मकसद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ज़मीन का अधिग्रहण केवल उतनी ही जगह के लिए हो जितनी ज़रूरी हो।
बिल में मूल कानून की धारा 40 में भी संशोधन का प्रस्ताव है, जो आपातकालीन ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो सरकार को राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं या संकटों से निपटने के लिए ज़मीन अधिग्रहण के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति मिल जाएगी।
मंत्री ने सदन को बताया कि असम कैबिनेट ने 10 जुलाई को हुई बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी दी थी।
अब इस बिल पर विधानसभा में आगे चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।
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