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Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिविल अपील नंबर 7474/2025 (हाफ़िज़ राशिद अहमद चौधरी बनाम कृपानंद मल्लाह और अन्य) को मंज़ूरी दे दी। यह अपील असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र (नंबर 7) के 2024 के चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका नंबर 1/2024 से संबंधित थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने की।
यह सिविल अपील 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 116A के तहत दायर की गई थी, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के 4 अप्रैल, 2025 के फ़ैसले और आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 86 के तहत जीते हुए उम्मीदवार द्वारा दायर एक आवेदन के बाद चुनाव याचिका नंबर 1/2024 को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया था।
मूल चुनाव याचिका हाफ़िज़ राशिद अहमद चौधरी ने दायर की थी, जिन्होंने करीमगंज संसदीय क्षेत्र से 2024 का संसदीय चुनाव लड़ा था।
अपील के कागज़ात के अनुसार, चौधरी को 5,26,733 वोट मिले, जबकि जीते हुए उम्मीदवार को 5,45,093 वोट मिले; दोनों के बीच 18,360 वोटों का अंतर था।
चुनाव याचिका में अन्य बातों के अलावा, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 123 के तहत कथित भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के गुण-दोष पर अभी सुनवाई होनी बाकी थी।
हालांकि, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका की प्रतियों और उसके सत्यापन से जुड़ी कानूनी ज़रूरतों के पालन पर आपत्तियों के कारण याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ता ने शुरुआती चरण में याचिका खारिज किए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी। उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 81(3) की ज़रूरतों का पालन किया गया था और हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए प्रक्रियात्मक आधारों पर चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिविल अपील को मंज़ूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फ़ैसले या आदेश का इंतज़ार है। गुरुवार के फ़ैसले की सटीक वजहें, निर्देश और उसके असर के बारे में जानकारी आदेश मिलने के बाद ही पता चलेगी।
चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या मेरिट पर इस समय कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती; इन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिए गए निर्देशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
अपीलकर्ता की ओर से सीनियर वकील हरिन प्रवीणकांत रावल पेश हुए, और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अदील अहमद ने उनकी मदद की।
यह फ़ैसला 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) के तहत चुनाव याचिकाओं और उनके निपटारे से जुड़े कानूनी ढांचे के संदर्भ में आया है। सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही और जानकारी मिल पाएगी।
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