Assam विधानसभा चुनाव से पहले कामरूप मेट्रो ने लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश दिया

असम Assam : असम विधानसभा के आम चुनाव, 2026 से पहले, कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों को एक हफ़्ते के अंदर अपने हथियार और गोला-बारूद जमा करने का निर्देश दिया है ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सकें।
कामरूप मेट्रोपॉलिटन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर द्वारा जारी यह आदेश, चुनाव के दौरान कामरूप मेट्रोपॉलिटन चुनाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी तरह के हथियार ले जाने और रखने पर रोक लगाता है। यह निर्देश आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 17(3)(b) और सेक्शन 21(1) के तहत लागू किया गया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों के पास वैध हथियार लाइसेंस हैं, उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से सात दिनों के अंदर अपने हथियार और गोला-बारूद अपने-अपने पुलिस स्टेशनों पर जमा करने होंगे। जमा किए गए हथियार चुनाव नतीजों की घोषणा के एक हफ़्ते बाद तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे।
एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ़ किया कि छूट चाहने वाले ऑर्गनाइज़ेशन, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट या लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में एक लिखित एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आर्म्स लाइसेंस नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN), आर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर और छूट के सही कारण बताए गए हों।
संबंधित पुलिस स्टेशन का ऑफिसर-इन-चार्ज जमा किए गए हर हथियार के लिए एक रसीद देगा। नतीजे घोषित होने के बाद तय समय के बाद लाइसेंस होल्डर्स को हथियार वापस कर दिए जाएंगे।
ऑर्डर में आगे चेतावनी दी गई है कि तय समय के अंदर पालन न करने पर आर्म्स एक्ट के संबंधित प्रोविज़न के अलावा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





