असम

हाईकोर्ट ने अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी

Rani Sahu
12 Feb 2023 11:07 AM GMT
हाईकोर्ट ने अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी
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गुवाहाटी,(आईएएनएस)| असम के शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई को अब और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किए जाने के बाद राज्य में भड़के हिंसक विरोध प्र्दशन से संबंधित आरोप तय करने की अनुमति दी है।
दिसंबर 2019 में असम में सीएए विरोध प्र्दशन में गोगोई और उनके तीन सहयोगियों पर आरोप लगाया गया था। उस दौरान सीएए के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्हें एनआईए ने जोरहाट जिले से गिरफ्तार किया था। बाद में, उनके खिलाफ सख्त गैरकानूनी विधानसभा रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया।
गोगोई काफी लंबे समय से जेल में हैं। उन्होंने दो साल पहले जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनके खिलाफ राज्य के अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।
जब एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली, तो उन्होंने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में यूएपीए के तहत धाराएं जोड़ दीं। हालांकि, जुलाई 2021 में एक विशेष एनआईए अदालत ने विधायक को बरी कर दिया। गोगोई डेढ़ साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए।
एनआईए ने विशेष अदालत के फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाल ही में, दो न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और एनआईए को मामले को फिर से खोलने और गोगोई के खिलाफ केस चलाने को कहा।
अदालत के आदेश में कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि सीएबी/सीएए ने पूरे असम राज्य में व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया था, जिसके कारण पूरे राज्य में छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए। कई संगठनों ने भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।
यह भी सही है कि जनता के सदस्यों को ऐसे मामलों में शांतिपूर्ण विरोध का सहारा लेने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है कि आरोपियों ने विरोध और आंदोलन का सहारा लिया। उस दौरान, कुछ स्थानों पर लोग हिंसक हो गए थे।
गोगोई ने अपने अनुयायियों के सक्रिय समर्थन से न केवल सीएबी/सीएए के विरोध में जनता को लामबंद किया बल्कि कई जगहों पर इस तरह के आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अदालत के आदेश में आगे कहा गया है कि आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुईं।
उपर्युक्त कारणों से हम मानते हैं कि पूरा मामला विशेष न्यायाधीश एनआईए द्वारा पुनर्विचार के लिए कहता है। हमने 1 जुलाई, 2021 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और सभी चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया।
हाल ही में हाईकोर्ट के फैसले के बाद, शिवसागर विधायक के लिए एक और जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, परेशान गोगोई ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इस बीच, एनआईए विधायक और उनके सहयोगियों पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
--आईएएनएस
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