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असम Assam : भारत के दो सबसे प्रमुख पत्रकारों, करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन को गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा ने राजद्रोह से जुड़े एक मामले में तलब किया है। दोनों स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द वायर से जुड़े हैं।उन्हें भेजे गए आधिकारिक नोटिस में कहा गया है: "यह पता चला है कि वर्तमान जाँच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पूछताछ करने के उचित आधार मौजूद हैं।"हालांकि, द वायर ने कहा है कि समन के साथ कोई औपचारिक प्राथमिकी या विस्तृत आरोप नहीं दिए गए। वायर के एक अधिकारी ने कहा, "हमें इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली है कि मामला किस बारे में है।" आगे की जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। वरदराजन को उनका नोटिस 14 अगस्त को मिला, जबकि थापर को सोमवार को समन मिला।
दोनों दस्तावेजों पर अपराध शाखा निरीक्षक सौमरज्योति रे के हस्ताक्षर हैं और वे प्राथमिकी संख्या 03/2025 का उल्लेख करते हैं।कथित तौर पर, यह एफ़आईआर नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें धारा 152 भी शामिल है, जो "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले" कृत्यों से संबंधित है। यह प्रावधान प्रभावी रूप से भारतीय दंड संहिता की पूर्व में निलंबित राजद्रोह क़ानून, धारा 124A का स्थान लेता है।नोटिस में एक चेतावनी भी दी गई है: "इस नोटिस की शर्तों का पालन न करने/उपस्थित न होने पर आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है।"इस कदम ने प्रेस की स्वतंत्रता के पैरोकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो इन समन को आलोचनात्मक मीडिया आवाज़ों के ख़िलाफ़ बढ़ती धमकी की प्रवृत्ति का हिस्सा मानते हैं। इस मामले में पारदर्शिता की कमी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नए क़ानूनी ढाँचे के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
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