गुवाहाटी नगर निगम चुनाव: मतदान और मतगणना के दौरान ड्राई ड्रे घोषित किया गया
असम न्यूज़: गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) चुनाव के मद्देनजर असम के राज्यपाल ने आगामी 22 अप्रैल को होने वाले मतदान और 24 अप्रैल को मतगणना वाले दिन को ड्राई ड्रे घोषित किया है। मतदान के मद्देनजर 20 अप्रैल की शाम 4.30 बजे से 'ड्राई डे' घोषित किया गया है। मतगणना के दिन तक यह आदेश जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान चुनाव वाले क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी नशीले पदार्थ को जमा करना, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी बॉन्डेड (थोक) वेयरहाउस, आईएमएफएल रिटेल ऑफ और ऑन दुकानें जिनमें क्लब और होटल ऑन और कंट्री स्पिरिट्स की दुकानें शामिल हैं, ड्राई डे के दौरान बंद रहेंगी। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों के शराब का भंडारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त अवधि के दौरान आबकारी कानून में बिना लाइसेंस वाले परिसर में शराब के भंडारण पर दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
जीएमसी के सभी 60 वार्डों के आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आदेश के किसी भी उल्लंघन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए असम उत्पाद अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान और चुनाव नियमों की धारा 135 (सी) के प्रावधान के तहत निपटा जाएगा। कामरूप (मेट्रो) जिला उपायुक्त पल्लव गोपाल झा की ओर से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है।