असम
Assam सरकार की आदिवासी भूमि नीति पर गुवाहाटी HC ने जताई नाराजगी
Tara Tandi
18 Aug 2025 6:32 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने दीमा हसाओ ज़िले में लगभग 3,000 बीघा आदिवासी ज़मीन खनन कार्यों के लिए एक निजी सीमेंट कंपनी को आवंटित करने के असम सरकार के फ़ैसले की कड़ी आलोचना की है।
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने इस कदम के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा, "3,000 बीघा! पूरा ज़िला? क्या हो रहा है? एक निजी कंपनी को 3,000 बीघा ज़मीन दी जा रही है? हम जानते हैं कि ज़मीन कितनी बंजर है, लेकिन 3,000 बीघा? यह कैसा फ़ैसला है? क्या यह कोई मज़ाक है? निजी हित नहीं, बल्कि जनहित मायने रखता है।"
यह टिप्पणी महाबल सीमेंट्स के पक्ष में दलीलें दिए जाने के बाद आई, जिसने तर्क दिया कि ज़मीन बंजर है और उसके संयंत्र के संचालन के लिए ज़रूरी है।
विपक्षी दलों ने भी आवंटन पर आपत्ति जताई है। इससे पहले, तत्कालीन प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और वर्तमान विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और बोरोलोखिंदोंग, थारवेलंगसो और आसपास के गाँवों के मूल निवासियों की चिंताओं को उजागर किया था।
एक ज्ञापन में, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय आदिवासी आबादी के हितों और अधिकारों की अनदेखी करते हुए, दीमा हसाओ में लगभग 9,000 बीघा ज़मीन सत्तारूढ़ भाजपा से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक कॉर्पोरेट समूह को सौंपने का इरादा रखती है।
ज्ञापन में कहा गया है, "यह सिर्फ़ ज़मीन का मामला नहीं है। यह दीमा हसाओ के मूल निवासियों के अस्तित्व और पहचान का मामला है।"
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