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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2004 के स्वतंत्रता दिवस धेमाजी बम विस्फोट मामले में सभी छह दोषियों को सभी आरोपों से बरी करके असम अदालत के 2019 के फैसले को पलट दिया।
जुलाई 2019 में धेमाजी जिला और सत्र न्यायालय ने छह लोगों को दोषी पाया। उनमें से चार को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि दो अन्य को 4 साल का कठोर कारावास मिला।
गुरुवार को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 2019 के फैसले को यह देखने के बाद पलट दिया कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए थे।
15 अगस्त 2004 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान धेमाजी में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 14 स्कूली बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 40 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और कुछ ही समय के भीतर पुलिस ने कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है, आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए।
कई सत्रों के बाद, धेमाजी जिला और सत्र न्यायालय ने निर्धारित किया कि 14 आरोपियों में से छह विस्फोट और कई मौतों के लिए दोषी थे। दीपांजलि बुराहागोहेन, मुही हांडिक, जतिन डबोरी और लीला गोगोई को एकांत कारावास की आजीवन सजा मिली। उनमें से प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया।
साजिश में उनकी भूमिका के लिए, अन्य दो व्यक्तियों, प्रशांत भुयान और हेमेन गोगोई को चार साल की सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जिला अदालत ने आठ अन्य आरोपियों - मीनू बोरा, जोया चुटिया, जितेन चुटिया, अप्सरा बोरा, गोविंद कलिता, जयचंद्र चुटिया, चंद्रनाथ गोगोई और मोहन चुटिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
बाद में, दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती की समीक्षा के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
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Triveni
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