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Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार (26 मई) को असम सरकार को निर्देश दिया कि वह गुवाहाटी में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे, खास तौर पर एक विशेषज्ञ एजेंसी की सिफारिशों के आलोक में।
मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति कर्दक एटे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें अवैध अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर पहाड़ काटने पर चिंता जताई गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की गतिविधियां सीधे तौर पर शहर भर में कृत्रिम बाढ़ और भूस्खलन में योगदान देती हैं।
इससे पहले, 21 मार्च के एक आदेश में, न्यायालय ने राज्य सरकार को न केवल गुवाहाटी में बल्कि इसके आस-पास के क्षेत्रों और असम के अन्य हिस्सों में भी पहाड़ काटने की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपनी कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया था। जवाब में, आवास और शहरी मामलों के विभाग के आयुक्त और सचिव ने पहले से लागू किए गए विनियामक और निवारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक हलफनामा दायर किया।
हलफनामे में पहाड़ियों पर अनधिकृत खुदाई और वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियमों का भी हवाला दिया गया।
हालांकि, मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि शहर के कई हिस्सों में पहाड़ी कटाई अनियंत्रित रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि कानून तो मौजूद हैं, लेकिन सख्त क्रियान्वयन की कमी दिखती है। अधिक समय मांगते हुए एमिकस ने पीठ को सूचित किया कि वह गुवाहाटी और उसके आसपास अनधिकृत पहाड़ी कटाई की हाल की घटनाओं को उजागर करने वाले नए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने हाल ही में मीडिया रिपोर्टों और दृश्य कवरेज पर भी ध्यान दिया, जिसमें भारी बारिश के कारण शहर के कई आवासीय क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर शहरी बाढ़ दिखाई गई। मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए, उच्च न्यायालय ने असम के महाधिवक्ता को राज्य प्रशासन द्वारा किए गए वर्तमान बाढ़ शमन उपायों का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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