असम
गौहाटी HC ने असम सरकार को आश्रय गृहों में सुधार के उपायों का हवाला देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
SANTOSI TANDI
7 May 2024 8:12 AM GMT
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असम : गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को एक निर्देश जारी कर आश्रय गृहों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों को रेखांकित करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा, जिन्हें उन्होंने लागू किया है या लागू करने की योजना बनाई है।
मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ राज्य में आश्रय गृहों की स्थिति के संबंध में स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एएसएलएसए) के सदस्य सचिव का प्रतिनिधित्व करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा एकत्र किए गए डेटा के साथ बाल गृहों की स्थिति का विवरण दिया गया था।
इस बीच, संबंधित डीएलएसए ने बच्चों, बुजुर्गों और अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आश्रय घरों में उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
कोर्ट ने कहा, “असम राज्य के वकील हलफनामा दायर कर उन उपायों का विवरण दे सकते हैं जो राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के आश्रय गृहों के संबंध में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए उठाए हैं या करने का प्रस्ताव दिया है। ”
इस बीच, वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर सदस्य सचिव, एएसएलएसए की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।
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SANTOSI TANDI
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