असम
असम के छोटे चाय उत्पादकों के लिए FSSAI का नियम बना जी का जंजाल
Tara Tandi
28 July 2026 6:07 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: नॉर्थ ईस्ट कन्फेडरेशन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन (NECSTGA) ने FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) से चाय में कीटनाशकों की अनिवार्य टेस्टिंग पर 2024 के अपने निर्देश की तुरंत समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मौजूदा नियमों के पालन की ज़रूरतें असम में लगभग 1.5 लाख छोटे चाय उत्पादकों की आजीविका के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
नई दिल्ली के कोटला रोड स्थित FDA भवन में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे एक पत्र में, NECSTGA के अध्यक्ष दिगंत फुकन और महासचिव बिनोद बुरागोहेन ने कहा कि इस मुद्दे ने "पूरे राज्य में चाय उत्पादकों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है" और नियामक से "तत्काल हस्तक्षेप" की मांग की।
एसोसिएशन ने कहा कि इसके सदस्य हरी चाय की पत्तियां उगाते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 'बॉट लीफ फैक्ट्रीज़' (BLFs) को बेचा जाता है, और छोटे व सीमांत चाय उत्पादकों की आजीविका इन फैक्ट्रियों द्वारा बिना किसी रुकावट के खरीद करने पर निर्भर करती है।
NECSTGA के अनुसार, यह तत्काल चिंता तब पैदा हुई जब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ने 23 जुलाई, 2026 को चाय व्यापारियों को सूचना जारी कर कहा कि वे केवल उसी चाय की खरीद करेंगे जो FSSAI की ज़रूरतों को पूरा करती हो।
चूंकि BLF अपनी तैयार चाय का एक बड़ा हिस्सा इन दो कंपनियों को सप्लाई करती हैं, इसलिए एसोसिएशन ने कहा कि फैक्ट्रियां केवल FSSAI के नियमों के अनुरूप हरी पत्तियों की खरीद करने के लिए मजबूर होंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणामस्वरूप हरी पत्तियों को अस्वीकार किया जा सकता है, कीमतें कम हो सकती हैं या खरीद पर प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे छोटे चाय उत्पादकों और उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।
एसोसिएशन ने इस मुद्दे की जड़ 4 मार्च, 2024 के FSSAI के उस निर्देश में बताई, जिसमें खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को चाय में छह कीटनाशकों - साइपरमेथ्रिन, एसेफेट, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, डिनोटेफुरन और फिप्रोनिल - की जांच करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश लागू होने के बाद, NECSTGA ने कहा कि असम में उत्पादित चाय का एक बड़ा हिस्सा नियमों के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है।
एसोसिएशन ने तर्क दिया कि चाय में इस्तेमाल के लिए ये छह कीटनाशक प्रतिबंधित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एसिटामिप्रिड और इमिडाक्लोप्रिड को सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी (CIB&RC) से चाय में इस्तेमाल के लिए 'लेबल क्लेम विस्तार' (इस्तेमाल की मंज़ूरी) मिला है, जबकि साइपरमेथ्रिन के लिए चाय के मामले में 'कोडेक्स मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट' (MRL) तय है। NECSTGA ने कहा कि इन वजहों से उन छह कीटनाशकों से जुड़े नियमों के पालन की ज़रूरतों की समीक्षा ज़रूरी हो गई है।
एसोसिएशन ने कहा कि कीटनाशक की टेस्टिंग और नियमों के पालन को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं। उसने बताया कि NECSTGA को जून 2024 में गोलाघाट में बनाया गया था। यह पूर्वोत्तर के छोटे चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मुख्य संस्था है, जो ऐसे रेगुलेटरी मुद्दों को मिलकर हल करती है।
इसने 'असम बॉट लीफ टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' (ABLTMA) के उस ऐलान का भी ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि वे 1 जून 2024 से अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। इसकी वजह यह बताई गई कि उत्पादकों से मिलने वाली हरी पत्तियों में कीटनाशक के अवशेषों की टेस्टिंग के बिना FSSAI के नियमों के मुताबिक चाय बनाना मुश्किल है।
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि छोटे चाय उत्पादकों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग से अपील की थी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से एसिटामिप्रिड (Acetamiprid) और इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid) के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) की अधिसूचना जारी करने में तेज़ी लाने का आग्रह किया था। उत्पादकों का तर्क था कि अधिसूचना में देरी से फसल का नुकसान हो रहा है और कीट प्रबंधन में अनिश्चितता पैदा हो रही है।
NECSTGA के अनुसार, असम में चाय उद्योग की संस्थाओं ने 'टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया' से भी संपर्क किया है। वे 'ग्रीन फ्लाई' के हमले को रोकने के लिए इन दो कीटनाशकों के लेबल क्लेम (इस्तेमाल की मंज़ूरी) को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने छह कीटनाशकों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग की शर्त को "ज़रूरत से ज़्यादा नियमन" (over-regulation) बताया है और इसे हटाने की मांग की है।
एसोसिएशन ने कहा कि FSSAI ने पहले भी इस मुद्दे पर असम के चाय उत्पादकों और बागान मालिकों के साथ बातचीत की है। रेगुलेटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन के लिए बायो-पेस्टिसाइड्स (जैविक कीटनाशकों) के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया था। वहीं, FSSAI के अधिकारियों ने छोटे चाय उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए थे, ताकि वे कीटनाशकों का इस्तेमाल तय MRL सीमा के भीतर ही करें।
NECSTGA ने कहा कि ये नई अपीलें और भी अहम हो गई हैं क्योंकि देश के दो सबसे बड़े चाय खरीदारों ने औपचारिक रूप से खरीद को FSSAI के नियमों के पालन से जोड़ दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि इस कदम का मौजूदा चाय पत्ती तोड़ने के मौसम में असम के छोटे चाय उत्पादकों की आजीविका पर "गंभीर असर" पड़ सकता है।
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