असम

बिश्वनाथ में 2015 के डायन-बिसाही मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा

Mohammed Raziq
23 July 2025 11:40 AM IST
बिश्वनाथ में 2015 के डायन-बिसाही मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा
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Biswanath Chariali बिस्वनाथ चरियाली: बिस्वनाथ चरियाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, 2015 में हुए एक डायन-बिसाही मामले में चार लोगों डेलीराम बे, अनिमा रंगहांगपी, राजू बे और नरेन रंगहांग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
2015 में बिस्वनाथ जिले के बिस्वनाथ चरियाली थाना अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे भीमाजुली गाँव में डायन होने के संदेह में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अनिमा रंगहांगपी और डेलीराम बे के नेतृत्व में लगभग 30 से 35 लोगों के एक समूह ने 20 जुलाई, 2015 को लैला ओरांग नामक एक महिला की माँ को डायन होने का आरोप लगाते हुए नदी के किनारे घसीटा और बाद में उसका सिर काट दिया। लैला ओरांग ने इस घटना के संबंध में बिस्वनाथ चरियाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के आधार पर, संख्या 224/15 के तहत मामला दर्ज किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 143/448/302 के तहत जाँच की गई। जाँच के बाद कम से कम 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।
हालांकि, बाकी सभी को अदालत ने बरी कर दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक जाह्नबी कलिता और अरुण खातिवोरा ने मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता की।
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