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ASSAM असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल और 32 अन्य को एपीएससी कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया।इस घोटाले में 2013 में विज्ञापित एडीओ पदों के लिए चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं शामिल थीं।एडीओ भर्ती घोटाला एपीएससी कैश-फॉर-जॉब घोटाले का एक हिस्सा है, जिसमें उम्मीदवारों ने कथित तौर पर अवांछित चयन के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। राकेश पॉल इस घोटाले में मुख्य व्यक्ति थे और एडीओ भर्ती में अनियमितताएं उनकी निगरानी में हुई थीं।
2015-16 में उजागर हुए एपीएससी घोटाले में उम्मीदवारों द्वारा हेरफेर की गई परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी पद हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप शामिल थे।यह फैसला कई वर्षों की जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद आया है। जबकि 32 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है, 10 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में विकास पिंचा, कुणाल दास, कौशिक कलिता, मुशर्रफ हुसैन, ब्यूटी गोगोई, फिरोज मारन, ज्योतिबन दत्ता, सेज अली जोहरी, द्रितिमान रॉय और मौसमी सैकिया शामिल हैं। सजा सुनाए जाने और दोषी व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा विवरण अभी आना बाकी है।
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