असम

नमाज के लिए मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं: एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Ritisha Jaiswal
10 Feb 2023 10:19 PM IST
नमाज के लिए मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं: एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है। अधिवक्ता एम आर शमशाद के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है, "उक्त धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों और इस्लाम के अनुयायियों के धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है

" इस आशय के किसी भी "विपरीत धार्मिक मत" पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह हलफनामा मोटे तौर पर शीर्ष अदालत के समक्ष दायर इसी तरह की याचिका में बोर्ड द्वारा दायर पहले हलफनामे के अनुरूप है। यह भी पढ़ें- असम कैबिनेट ने औद्योगिक और निवेश नीति 2023 को मंजूरी दी "यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका में उठाए गए प्रश्न राज्य की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में नहीं हैं। पूजा स्थलों में धर्म की प्रथाएं (जो वर्तमान मामले में मस्जिद हैं) पूरी तरह से निजी निकाय हैं जो मस्जिदों के 'मुत्तवली' द्वारा नियंत्रित होते हैं।" (एएनआई)


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