असम
Dibrugarh : मेजर आशीर्वाद गौड़ की मौत पर वकील डॉ. एपी सिंह ने उठाए सवाल
Mohammed Raziq
2 Feb 2026 12:25 PM IST

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DIBRUGARH डिब्रूगढ़: सीनियर एडवोकेट डॉ. एपी सिंह भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी स्वर्गीय मेजर आशीर्वाद गौर की कथित अप्राकृतिक मौत से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के सिलसिले में डिब्रूगढ़ पहुंचे। डॉ. सिंह इस मामले में पैरवी करने और ज़मीनी स्तर पर मामले के घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखने के लिए जिले में आए हैं।
अपने आगमन पर मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. सिंह ने मामले के तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को रेखांकित किया। इस बातचीत के दौरान मृतक अधिकारी के पिता महेंद्र कुमार गौर भी मौजूद थे।
डॉ. सिंह ने कहा कि मेजर आशीर्वाद गौर एक उच्च सम्मानित और अनुशासित सेना अधिकारी थे, जिन्होंने अशांत और दंगा प्रभावित क्षेत्रों सहित कठिन और संवेदनशील जगहों पर सेवा की और राष्ट्र के प्रति समर्पण, सम्मान और सेवा का उदाहरण पेश किया।
19 सितंबर, 2023 तक की घटनाओं का जिक्र करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि कई पहलुओं ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। उनके अनुसार, मृतक ने अपने परिवार को लगातार वैवाहिक कलह के बारे में बताया था और कथित तौर पर मानसिक क्रूरता, अपमान और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव की शिकायत की थी। घटना के दिन, मेजर गौर ने कथित तौर पर अपनी मां को अपनी परेशानी बताई थी, जिसमें उन्होंने चल रहे वैवाहिक मुद्दों से उत्पन्न डर, लाचारी और भावनात्मक थकावट व्यक्त की थी।
डॉ. सिंह ने अचानक मेडिकल इमरजेंसी बताई गई घटना के बाद की घटनाओं के क्रम, सेना यूनिट परिसर के भीतर की परिस्थितियों और परिवार को सूचित करने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब मानसिक क्रूरता के आरोप पहले से ही रिकॉर्ड पर थे, तो आसपास की परिस्थितियों को सामान्य नहीं माना जा सकता और उनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
परिवार ने असम के दिनजान स्थित मिलिट्री अस्पताल पहुंचने पर कथित तौर पर अधिकारी के शरीर पर कई चोटें देखीं, जिनमें गर्दन पर निशान, हाथों पर सूजन और खून के धब्बे शामिल थे। डॉ. सिंह ने दावा किया कि जब स्पष्टीकरण मांगा गया, तो परिवार को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन्हें शव के साथ पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
डॉ. सिंह ने ज़ोर देकर कहा, "जब एक सेवारत सेना अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, तो पारदर्शिता वैकल्पिक नहीं है - यह अनिवार्य है।"
उन्होंने आगे बताया कि मामला अटकलों से आगे बढ़ गया है। जांच के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत चार्जशीट दायर की है और मुकदमा वर्तमान में सत्र न्यायालय में लंबित है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष भी कार्यवाही चल रही है, जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पूरे रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की गई है, जबकि संबंधित दीवानी मुकदमा अभी भी विचाराधीन है। डॉ. सिंह ने साफ किया कि याचिकाकर्ता कानून के दायरे में रहते हुए सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर रहा है।
बातचीत के दौरान, डॉ. सिंह ने कुछ वैवाहिक विवादों में एक परेशान करने वाले ट्रेंड पर भी चिंता जताई, जहाँ कथित तौर पर कमिटमेंट और आपसी सम्मान की जगह दुश्मनी और कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी बातें पूरी महिलाओं के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थीं जो कथित तौर पर सशक्तिकरण और कानूनी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे सच्चे कारणों और सामाजिक भरोसे को नुकसान पहुँचता है।
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