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Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को बाल विवाह के खिलाफ राज्य की लड़ाई में "बड़े बदलाव" पर ज़ोर देते हुए कहा कि सख्ती से लागू करने और सिस्टम में सुधार के कारण कम उम्र में होने वाली शादियों में काफी कमी आई है और कानूनी जवाबदेही बढ़ी है।
CM सरमा ने दावा किया कि NFHS‑4 (2015-16) के डेटा के अनुसार, असम में 20-24 साल की 31.8 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी - यह दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है।
इसके अलावा, ज़िला-लेवल की फैक्ट शीट में धुबरी, दक्षिण सलमारा, बारपेटा और नागांव जैसे ज़िलों में यह दर 40-55 प्रतिशत तक दर्ज की गई थी, जो चिंताजनक है। हालांकि, राज्य अब एक अहम बदलाव का दावा कर रहा है। सिर्फ़ 2023 और 2024 के बीच, प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट (POCSO) और प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट (PCMA) दोनों के तहत मिलकर की गई कार्रवाई में 8,600 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुईं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 2022 में रजिस्टर हुए मामलों की संख्या 224 थी, जो 2021 में सिर्फ़ 149 से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे पता चलता है कि कानून लागू करने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
CM सरमा ने कहा, "गिरफ़्तारियों के अलावा, असम ने पुलिस सुपरिटेंडेंट की अगुवाई में ज़िला-लेवल टास्क फ़ोर्स बनाई हैं, ताकि होने वाले बाल विवाहों को ट्रैक और रोका जा सके। कम्युनिटी-लेवल के वर्कर - जिनमें ASHA, आंगनवाड़ी स्टाफ़ और स्कूल टीचर शामिल हैं - को अब रियल टाइम में संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करनी होगी।" उन्होंने आगे कहा, "कई ज़िलों ने कथित तौर पर डिजिटल डेटाबेस और चाइल्ड-प्रोटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाए हैं।" CM ने दावा किया कि इन उपायों का फ़ायदा हुआ है: हॉटस्पॉट ज़िलों में, एक साल के अंदर बाल विवाह के मामलों में 8–17 परसेंट की कमी आई, और अकेले 2023–24 में 3,000 से ज़्यादा प्लान किए गए बाल विवाह रोके गए। खास तौर पर, असम सरकार के हालिया कदम - लगातार सख्ती से लेकर इंस्टीट्यूशनल सेफ़्टी के तरीके बनाने तक - बाल विवाह पर पहले के सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा अग्रेसिव रवैया दिखाते हैं, जब इस प्रथा को ज़्यादातर एक सोशल मुद्दा माना जाता था, न कि क्राइम।
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