असम
नगर निकाय दलबदल विवाद: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रद्द की मंत्री की सुनवाई की शक्ति
Tara Tandi
20 Aug 2026 4:15 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के एक कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसके तहत शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के प्रभारी मंत्री को नगर पालिकाओं में दल-बदल (defection) के मामलों में राज्य चुनाव आयुक्त के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था से कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक मंच नहीं मिलता है।
हालांकि, जस्टिस करदक एते और बुडी हबुंग की खंडपीठ ने उस प्रावधान को बरकरार रखा, जो मुख्य सचिव को 'अरुणाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) अधिनियम, 2014' के तहत अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर काम करने का अधिकार देता है।
यह फैसला 18 अगस्त को पासीघाट नगर परिषद के तीन चुने हुए पार्षदों - पोनुंग रादेंग सारिंग, यालोप निगांग योमसो और रेबेका पान्यांग - द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनाया गया।
याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 6 की उप-धाराओं (1) और (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। यह कदम तब उठाया गया जब मुख्य सचिव ने 11 दिसंबर, 2024 को उन्हें अपील संख्या 01/2024 में पेश होने का नोटिस जारी किया। हालांकि, उन्होंने नोटिस या उससे जुड़ी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी।
धारा 6 में दल-बदल से जुड़ी अयोग्यता के मामलों में राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले के खिलाफ मुख्य सचिव के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। इसके प्रावधान (proviso) में कहा गया है कि अगर मुख्य सचिव ही राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर भी काम कर रहे हों, तो अपील शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी मंत्री के समक्ष की जाएगी।
कोर्ट ने दोनों अपीलीय प्राधिकरणों के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव, अधिनियम के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय, कानूनी आदेश के अनुसार काम करते हैं और उन्हें कानून तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर अपीलों पर फैसला करना होता है।
इसके विपरीत, प्रभारी मंत्री निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका (political executive) का हिस्सा होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं, बेंच ने यह बात नोट की।
कोर्ट के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता से जुड़े मामलों में राजनीतिक कार्यपालिका के किसी सदस्य को अधिकार क्षेत्र सौंपने से अपीलीय मंच की संस्थागत निष्पक्षता को लेकर "उचित आशंका" पैदा होती है।
बेंच ने स्पष्ट किया कि मुद्दा यह नहीं था कि कोई विशेष मंत्री गलत तरीके से काम करेगा या अधिकार का दुरुपयोग करेगा, बल्कि यह था कि क्या संस्थागत ढांचा खुद न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता में जनता का भरोसा बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। कोर्ट ने कहा, "फैसला करने वाले सिस्टम को न सिर्फ असल में निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उसकी आज़ादी और निष्पक्षता पर भरोसा हो।"
बेंच ने कहा कि दल-बदल की कार्यवाही सीधे तौर पर यह तय कर सकती है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, और इससे चुनी हुई स्थानीय निकायों की बनावट पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि अपील सुनने वाले फोरम को पार्टियों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि ऐसे विवादों का फैसला राजनीतिक या प्रशासनिक बातों के बजाय कानूनी प्रावधानों और अथॉरिटी के सामने मौजूद सबूतों के आधार पर किया जाएगा।
'सेवरेबिलिटी' (अलग करने की क्षमता) के सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक कमी सिर्फ़ उस प्रावधान तक सीमित थी जो मंत्री को अपील सुनने का अधिकार देता था। अपील सिस्टम के बाकी प्रावधान स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रख सकते हैं।
इसके अनुसार, कोर्ट ने धारा 6(1) के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया और रद्द कर दिया, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी मंत्री के सामने अपील करने की व्यवस्था थी।
साथ ही, कोर्ट ने धारा 6(1) के बाकी हिस्से को बरकरार रखा, जिसमें मुख्य सचिव के सामने अपील करने की व्यवस्था है, और धारा 6(2) को भी बरकरार रखा, जिसमें अपील सुनने वाली अथॉरिटी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है।
कोर्ट ने उस व्यापक तर्क को भी खारिज कर दिया कि राज्य चुनाव आयुक्त के फैसलों को केवल न्यायिक समीक्षा के ज़रिए ही चुनौती दी जा सकती है और उन पर कानूनी अपील नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा और कानूनी अपील अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। इसलिए, अपील का उपाय होने का मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र खत्म या सीमित हो जाता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट टी.टी. तारा पेश हुए, जिनकी मदद जी. बाम ने की, जबकि राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट जनरल आई. चौधरी ने किया।
राज्य ने तर्क दिया था कि सातवीं अनुसूची की सूची II की एंट्री 5 के तहत विधायिका स्थानीय सरकार से संबंधित कानून बनाने में सक्षम है। राज्य का यह भी कहना था कि जब कानून के ज़रिए अधिकार दिए जाते हैं, तो कोई कार्यकारी अथॉरिटी अर्ध-न्यायिक काम कर सकती है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने अपील नंबर 01/2024 या दिसंबर 2024 में मुख्य सचिव द्वारा जारी नोटिस की वैधता या गुण-दोष की जांच नहीं की है।
इसलिए रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया; धारा 6(1) और 6(2) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया, सिवाय उस प्रावधान के जो मंत्री को अपील सुनने का अधिकार देता था।
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