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डूमडूमा: चापाखोवा म्युनिसिपल बोर्ड (सीएमबी) ने तत्काल प्रभाव से चापाखोवा म्युनिसिपल बोर्ड क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत शहर के सभी लोगों के लिए 120 माइक्रोन से कम घनत्व वाले सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सीएमबी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग या पॉलिथीन बैग, कप, प्लेट आदि से बचना बहुत जरूरी है।' मुख्यालय कस्बे के नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे प्लास्टिक के स्थान पर कागज या कपड़े से बने बैग, कप और प्लेट का उपयोग करें।
उक्त अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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