असम
CBI कोर्ट ने गबन के लिए पूर्व गुवाहाटी हाईकोर्ट अधिकारी को 6 साल की सज़ा सुनाई
Mohammed Raziq
28 March 2025 11:59 AM IST

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Guwahati गुवाहाटी: एक ऐतिहासिक फैसले में, सीबीआई के विद्वान विशेष न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायालय संख्या 03, चांदमारी, गुवाहाटी ने श्री वाहिद अली, जो कि गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व अभिलेख प्रबन्धक थे, को छह वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है, साथ ही 1.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वित्तीय गबन के एक मामले में आया है।
यह मामला 15 अक्टूबर, 1996 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा वाहिद अली और अन्य के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राजकोष और बैंक से धन एकत्र करने के लिए जिम्मेदार वाहिद अली ने 81,000 रुपये की राशि का गबन किया था। जैसा कि बताया गया है, मुकदमेबाजी के खतरे को भांपते हुए, उन्होंने चालान में पैसे को राजकोष में वापस जमा कर दिया।
उन्होंने एक लिखित पत्र भी दिया कि वे किसी भी अतिरिक्त धनराशि को वापस करने के लिए तैयार हैं, जो अनुचित रूप से ली गई हो सकती है।
लेकिन सीबीआई द्वारा अधिक गहन जांच में एक अधिक गंभीर वित्तीय घोटाला सामने आया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिलों के विरुद्ध मूल राशि में हेराफेरी और परिवर्तन करके तथा बिलों पर फर्जी नाम और राशि डालकर धन का गबन किया था। इन अवैध तरीकों से गबन की गई धनराशि 38,88,050 रुपये थी।
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 5 सितंबर, 2000 को वाहिद अली और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अब अदालत ने न्यायिक संस्थाओं में वित्तीय कदाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए वाहिद अली को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।
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