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कोई भी सभ्य व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है।
गुवाहाटी: असम विधानसभा ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग को रोकने पर एक निजी विधेयक को ध्वनि मत से खारिज कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने कहा कि अपराधियों पर मौजूदा आपराधिक कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने सदन के शरद सत्र के दूसरे दिन 'द असम मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन बिल, 2023' पेश किया।
इस्लाम ने हाल के वर्षों में राज्य में मॉब लिंचिंग की विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी हर घटना के बाद इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए हमेशा हंगामा होता है।
विपक्षी विधायक ने कहा कि प्रस्तावित कानून में मॉब लिंचिंग की किसी भी घटना में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए कारावास का प्रावधान होगा, साथ ही इसे रोकने के लिए अन्य कदम भी होंगे।
संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है, जिसमें मॉब लिंचिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी सभ्य व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रासंगिक कानूनों के तहत मॉब लिंचिंग के किसी भी मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
“मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए हमारे पास पहले से ही आईपीसी और सीआरपीसी की अलग-अलग धाराएं हैं। इसलिए, हमें लगता है कि इससे निपटने के लिए अलग विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है,'' हजारिका ने कहा।
उपाध्यक्ष नुमोल मोमिन, जो सभापति थे, ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया।
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Ritisha Jaiswal
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