असम
CAA प्रासंगिक नहीं, हिंदू बंगाली जानते हैं कि वे भारतीय हैं असम के सीएम
Mohammed Raziq
10 Sept 2025 3:50 PM IST

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असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 सितंबर को कहा कि राज्य में हिंदू बंगालियों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है क्योंकि वे पहले से ही नागरिक के रूप में अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हैं।
सरमा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा, "हिंदू बंगालियों को विदेशी मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे 1971 से पहले आए हैं। सीएए का असम में कोई महत्व नहीं है।"
मुख्यमंत्री के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में हिंदू बंगालियों को बसाने में मदद की थी और उन्होंने कभी यह संकेत नहीं दिया कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, "हिंदू बंगालियों को विश्वास है कि वे भारतीय हैं। इसलिए उन्होंने सीएए के तहत आवेदन नहीं किया। अब तक केवल 12 आवेदन आए हैं, और केवल तीन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पाँच लोगों की जान चली गई, लेकिन आवेदकों की संख्या नगण्य रही। उन्होंने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 के लागू होने के बाद से कोई आवेदन नहीं आया है।
यह आदेश अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - को, जो धार्मिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, बिना वैध यात्रा दस्तावेज़ों के रहने की अनुमति देता है। पिछले साल लागू हुआ सीएए, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले आने वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
सरमा ने असम में इस कानून के प्रभाव को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "अगर लाखों आवेदन आते हैं, तो हम मामले पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे, लेकिन अभी यह राज्य में प्रासंगिक नहीं है।"
विपक्षी दलों और अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने केंद्र की आलोचना की है और उस पर असम समझौते को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है, जिसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की अंतिम तिथि मार्च 1971 निर्धारित की गई थी। उनका तर्क है कि पहले सीएए के तहत कट-ऑफ वर्ष को 2014 तक और अब छूट आदेश के तहत 2024 तक बढ़ाना, बांग्लादेश से आए हिंदू बंगाली प्रवासियों को नियमित करने की दिशा में एक कदम है।
15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते ने राज्य में छह साल से चल रहे विदेशी-विरोधी आंदोलन को समाप्त कर दिया, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी।
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