
x
Assam असम : पुलिस द्वारा उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करने से मना करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यूएसटीएम चांसलर महबूबुल हक को श्रीभूमि जिला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।सोमवार, 1 मार्च को हक को चार दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद श्रीभूमि जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किए जाने से पहले उन्हें अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए करीमगंज सदर पुलिस स्टेशन से करीमगंज सिविल अस्पताल ले जाया गया था।हक के साथ ही पांच अन्य आरोपियों- हीरामणि सैकिया, बिजॉय दत्ता, रज्जाक अली, नुमायन अहमद और इमदादुर रहमान को 25 फरवरी को पुलिस हिरासत में भेजा गया था। चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें आज शाम करीब 5 बजे अदालत में पेश किया गया। हक और नुमायन अहमद को शुक्रवार रात दिसपुर पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित किए जाने के बाद आज सुबह करीमगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।
अदालत परिसर से बाहर निकलते समय हक ने मीडिया को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि वे उनके बजाय यूएसटीएम की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा, "यूएसटीएम में आएं और छात्रों, शिक्षकों और संकाय सदस्यों के योगदान को उजागर करें।" पथरकंडी में कदाचार के आरोपों का जवाब देते हुए हक ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, "हम उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत करेंगे।" 5 लाख रुपये स्वीकार करने के आरोप के बारे में हक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईआरडी फाउंडेशन की 'विजन 50' पहल 50 गांवों के वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया, "यहां 80% छात्र मुफ्त में पढ़ते हैं। पैसे का सवाल ही नहीं उठता।"
TagsAssamयूएसटीएमचांसलरमहबूबुल हकUSTMChancellorMahbubul Haqueजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार

SANTOSI TANDI
Next Story