असम
ASSAM : उदलगुरी कोर्ट ने 2015 के बलात्कार मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई
SANTOSI TANDI
9 July 2024 10:06 AM GMT
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Udalguri उदलगुड़ी: असम के उदलगुड़ी की जिला एवं सत्र अदालत ने 2015 में रौता में एक लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने मोहम्मद नूर अली को दोषी पाया और आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि, अदालत ने अपर्याप्त सबूतों के कारण दूसरे आरोपी मोहम्मद सनाउल्लाह अली को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहम्मद नूर अली ने पीड़िता को यात्रा के दौरान बहला-फुसलाकर बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने रौता पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत (एफआईआर) दर्ज कराई।
जांच और मेडिकल जांच के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत मामला दर्ज किया।
13 गवाहों और पेश किए गए सबूतों के साथ लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने अली को दोषी ठहराया और मोहम्मद सनाउल्लाह अली को बरी कर दिया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
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SANTOSI TANDI
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