असम : परिवहन विभाग ने स्कूल बस संचालकों से वाहन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा

गुवाहाटी: असम परिवहन विभाग ने गुवाहाटी में स्कूल बस संचालकों को स्कूल बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है.
असम परिवहन विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी और सरकारी दोनों स्कूल अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए।
कामरूप (मेट्रो) के सहायक परिवहन आयुक्त गौतम दास ने कहा कि परिवहन विभाग के आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
"स्कूल बसों में यात्रा करते समय छात्रों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कुछ दिशानिर्देश और साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश हैं। स्कूल के अधिकारियों को इनका पालन करना चाहिए, "दास ने कहा।
उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के अलावा स्कूल वैन के रूप में इस्तेमाल होने वाला कोई भी वाहन परिवहन विभाग के निर्देश के दायरे में आएगा.
स्कूल बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और "स्कूल बस" शब्द वाहनों के आगे और पीछे लिखे जाने चाहिए।
यदि यह किराए की बस है, तो "ऑन स्कूल ड्यूटी" का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और एक अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।
"बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए। बस के दरवाजे पर एक विश्वसनीय ताला लगा होना चाहिए। सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए





