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Assam असम : वन्यजीव अपराध के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जांच अधिकारियों (आईओ) को व्यापक कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी पहल शुरू की गई है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य (केएनपीटीआर) की निदेशक सोनाली घोष ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जांच अधिकारियों के लिए छह दिवसीय व्यापक कानूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को काजीरंगा में संपन्न हुआ, जो असम में वन्यजीव अपराध के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के प्रवर्तन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। घोष ने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में, इस पहल को मुख्य रूप से बिश्वनाथ और नागांव क्षेत्र के अन्य वन्यजीव प्रभागों में भी लागू किया जाएगा और यह असम के अग्रिम पंक्ति के वन्यजीव रक्षकों के लिए क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।
उन्होंने कहा कि वन कर्मचारियों को बेहतर जांच कौशल और मजबूत कानूनी समझ से लैस करके, इस कार्यक्रम से वन्यजीव अपराध के मामलों में दोषसिद्धि दर में वृद्धि और अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। केएनपीटीआर निदेशक ने कहा कि इस पहले बैच की सफलता संरक्षण अभ्यास में कानूनी विशेषज्ञता को एकीकृत करने के महत्व को दर्शाती है, जिससे भारत के वन्यजीवों के लिए सुरक्षा का एक मजबूत कवच तैयार होता है।
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