असम
Assam : वर्षगांठ के अवसर पर अखुरा सीमा पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया
SANTOSI TANDI
16 Dec 2024 12:05 PM GMT
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Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों को निर्देश जारी करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई मौत से संबंधित कोई भी मामला दर्ज न किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान, जो लापरवाही से वाहन चलाने के कारण गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है, अभी लागू नहीं हुआ है।बीएनएस की धारा 106(2) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर-इरादतन हत्या नहीं है, और इसके बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना नहीं देता है, तो उसे जुर्माने के साथ-साथ दस साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है।
यह टिप्पणी धारा 106 की उपधारा (2) की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आई, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करके संविधान का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने कहा कि चूंकि प्रावधान लागू नहीं किया गया है, इसलिए चुनौती समय से पहले है। ऐसे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत इसे असंवैधानिक घोषित करने का सवाल इस स्तर पर नहीं उठता।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि पुलिस अप्रभावित प्रावधान के तहत मामले दर्ज करती है, तो व्यक्ति सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाकर कानूनी उपाय अपना सकते हैं।
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SANTOSI TANDI
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