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Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कृपानाथ मल्लाह और करीमगंज के निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज राशिद अहमद चौधरी द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में समन जारी किया।रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने उस याचिका पर समन जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मल्लाह ने करीमगंज संसदीय क्षेत्र से 2024 का आम चुनाव जीतने के लिए 'भ्रष्ट आचरण' अपनाया।“श्री केपी पाठक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम दत्ता की सहायता से सुना, जिन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के साथ धारा 80ए और 81 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसके तहत असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र, 2024 से प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को चुनौती दी गई है। समन जारी करें। ए/डी के साथ पंजीकृत डाक द्वारा कदम उठाए जाएं। 2 कार्य दिवसों के भीतर कदम उठाए जाएं,” न्यायालय ने आदेश दिया।न्यायमूर्ति मेधी ने दो दिनों के भीतर समन जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें दस्ती सेवा (हाथ से) भी शामिल है, साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त तय की है।
वरिष्ठ वकील के.पी. पाठक ने चौधरी का प्रतिनिधित्व किया।लोकसभा चुनाव में मल्लाह ने चौधरी को 18,360 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, अंतर केवल 1.6 प्रतिशत था।अपनी याचिका में चौधरी ने आरोप लगाया कि मल्लाह ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन कई 'भ्रष्ट आचरण' किए।हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, मल्लाह व्यापक पैमाने पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग में शामिल था, जिसमें अनुचित प्रभाव और रिश्वत के माध्यम से मतदाताओं को डराना शामिल था।कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को करेगा।यह याचिका अधिवक्ता एम दत्ता, एएम अहमद और एमके हुसैन के कार्यालय के माध्यम से अधिवक्ता दयार सिंगला की सहायता से दायर की गई थी।
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SANTOSI TANDI
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