असम

Assam राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मटिया ट्रांजिट कैंप में औचक निरीक्षण करने का निर्देश

Mohammed Raziq
5 Oct 2024 11:18 AM IST
Assam राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मटिया ट्रांजिट कैंप में औचक निरीक्षण करने का निर्देश
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GUWAHATI गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह विदेशियों के लिए बनाए गए मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे, ताकि वहां की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के मानकों का उचित तरीके से निरीक्षण किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना कैंप का दौरा कर स्वच्छता के स्तर की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आज से एक महीने के भीतर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा।इससे पहले सितंबर में, शीर्ष अदालत ने असम के गोलपारा जिले में ट्रांजिट कैंप में हिरासत में लिए गए 211 घोषित विदेशी नागरिकों के निर्वासन योजना के बारे में असम राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था।
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