असम
Assam : बारपेटा में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए
Mohammed Raziq
17 May 2025 12:55 PM IST

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Barpeta बारपेटा: सरुक्षेत्री विकास खंड, बारपेटा के अंतर्गत गहिया गांव में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के प्रकोप की पुष्टि के बाद, जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी) दिगंत बैसब्या, ACS ने घातक संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से तत्काल निषेधाज्ञा जारी करने के लिए असम महामारी रोग अधिनियम, 2023 की धारा 16 को लागू किया है।
आगे के संक्रमण को रोकने के लिए, बारपेटा जिले के सभी बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सूअरों, सूअर के बच्चों, सूअर के मांस और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के भीतर और बाहर दोनों जगह सूअरों के परिवहन पर प्रतिबंध है - राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही को छोड़कर।
जनता को खुले मैदानों, जल निकायों या अन्य खुले क्षेत्रों में सूअर के शवों का निपटान करने से सख्त मना किया गया है।
पशु चिकित्सा या जिला अधिकारियों से सूअरों की मृत्यु या ASF के लक्षणों से संबंधित जानकारी को छिपाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है।
प्रशासन ने पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बड़े संकट को रोकने के लिए जनता से पूर्ण सहयोग का आग्रह किया है। आदेश का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी परिणाम लाएगा।
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