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असम Assam : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संभावित चरमपंथी गतिविधि और सीमा पार तस्करी की चिंताओं के बीच, अधिकारियों ने 14 अक्टूबर को असम के कछार ज़िले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर निषेधाज्ञा जारी की।
कछार ज़िला मजिस्ट्रेट मृदुल यादव द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लगाए गए इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और माल व मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकना है।
इन आदेशों के तहत, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच सीमा पर एक किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है। इसी अवधि के दौरान सुरमा नदी और उसके किनारों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू हैं, जहाँ मछली पकड़ने के लिए नौका विहार पर प्रतिबंध है, जब तक कि कटिगोरा के सर्कल अधिकारी द्वारा पट्टेदार के परामर्श से और ज़िला मजिस्ट्रेट व बीएसएफ को उचित सूचना देकर व्यक्तिगत उपभोग के लिए विशेष अनुमति न दी जाए।
सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच सीमा पर पाँच किलोमीटर के दायरे में चीनी, चावल, गेहूँ, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी प्रतिबंधित है। विशेष मामलों में, स्थानीय आपूर्ति अधिकारियों से सत्यापन के बाद, अंचल अधिकारी सीमित छूट दे सकते हैं, जिसकी अनिवार्य प्रतियाँ जिला मजिस्ट्रेट और बीएसएफ कमांडेंट को भेजी जाएँगी।
यह एकपक्षीय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दो महीने तक वैध रहेगा, जब तक कि इसे पहले रद्द या संशोधित न कर दिया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
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