असम

Assam : सोनितपुर जिले में एएओ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई

Mohammed Raziq
4 April 2025 11:49 AM IST
Assam : सोनितपुर जिले में एएओ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई
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TEZPUR तेजपुर: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल) में सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट (ओएमआर और लिखित) 6 अप्रैल को दो केंद्रों पर आयोजित किया जाना है, अर्थात् (1) दरंग कॉलेज, तेजपुर, और (2) तेजपुर कॉलेज, तेजपुर, सोनितपुर जिले में।
इसके मद्देनजर और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट अंकुर भराली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की, जो सोनितपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी है। तदनुसार, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों (सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वैध प्रवेश पत्र के साथ), परीक्षा से जुड़े पर्यवेक्षी कर्मचारी और जांच दल तथा कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों और परीक्षा के संचालन में लगे सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति/अभिभावक को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा अवधि के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग और चलने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/संचार उपकरण जैसे कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच, ईयरफोन आदि को परीक्षा केंद्रों/परिसर के अंदर केंद्र प्रभारी और ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मौजूदा बाजारों सहित किसी भी खाद्य स्टॉल, दुकानों की अनुमति नहीं होगी। संबंधित परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवारों को उनकी आवंटित सीटों पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 6 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे से लागू होगा तथा परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बी.एन.एस. की धारा 223 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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