असम
Assam पुलिस को पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
Mohammed Raziq
12 Aug 2025 3:22 PM IST

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असम Assam : सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को असम पुलिस को ऑपरेशन सिंदूर पर एक लेख को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 'द वायर' वेब पोर्टल चलाने वाले फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
बीएनएस की धारा 152 "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य" से संबंधित है।
इसमें लिखा है, "जो कोई भी जानबूझकर या जानबूझकर, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य चित्रण द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा, या अन्यथा, अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसा कोई कृत्य करता है या करता है, उसे आजीवन कारावास या सात साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।"
शीर्ष अदालत ने फाउंडेशन के सदस्यों और वरदराजन से मामले की जाँच में सहयोग करने को कहा।
पीठ ने इस मामले को एक ऐसी ही लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिस पर 8 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था।
वरदराजन के खिलाफ एफआईआर 'द वायर' में ऑपरेशन सिंदूर पर एक लेख प्रकाशित होने के बाद दर्ज की गई थी, जिसके तहत भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढाँचों को निशाना बनाया था।
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