असम

Assam: कामरूप जिले में माता-पिता की हत्या के जुर्म में एक को आजीवन कारावास

Tulsi Rao
7 May 2025 12:16 PM IST
Assam: कामरूप जिले में माता-पिता की हत्या के जुर्म में एक को आजीवन कारावास
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रंगिया: अतिरिक्त सत्र और विशेष न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपने माता-पिता की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ितों की पहचान कामरूप जिले के कमालपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बरमारई गांव के देबरू काकती, (75), और बसंती काकती, (70) के रूप में हुई। अतिरिक्त लोक अभियोजक देबोजीत सैकिया के अनुसार, कमालपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोरमारोई गांव के द्विपेन काकोटी ने 16 अगस्त, 2020 को सुबह 7.30 बजे अपने माता-पिता को पेड़ के तने से पीट-पीट कर मार डाला। उनके घर में। सूचना मिलने के बाद कमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके भाई भूपेन काकती द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर कमालपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (संख्या 133/20) के तहत मामला दर्ज किया पांच साल बाद अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने आरोपी द्विपेन काकोटी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना तथा बिना भुगतान के एक महीने के कारावास की सजा सुनाई। रंगिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश मुकुल चेतिया की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप दायर किए गए थे। मामला संख्या 14/2023 के आधार पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच नलबाड़ी जेल हिरासत में भेज दिया।

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