असम
ASSAM NEWS : असम के अभयपुरी में हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा
SANTOSI TANDI
7 Jun 2024 10:30 AM GMT
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ASSAM असम : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी के नाथ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में दो व्यक्तियों मोहर खान और बाबुल खान को कोकिला गांव में अपने भाई बटेन खान की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी होगी। सजा सुनाए जाने के साथ ही सत्र मामला 22/2016 समाप्त हो गया, जो 21 अक्टूबर, 2013 को हुए एक हिंसक विवाद से उपजा था। यह घटना एक भूमि विवाद को लेकर हुई थी, जिसके दौरान मोहर और बाबुल खान ने बटेन खान पर उसके घर के सामने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिवक्ता चंदन शर्मा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला पेश किया। अदालत का फैसला अपराध की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना है। यह फैसला एक लंबी सुनवाई प्रक्रिया का अंत है, जो एक दशक से भी अधिक समय पहले हुई दुखद घटनाओं का कुछ समापन करता है।
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