असम
ASSAM NEWS : मोरीगांव जिला आयुक्त ने पीडीएस उप-थोक लाइसेंस निलंबित किया
SANTOSI TANDI
24 Jun 2024 5:51 AM GMT
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MORIGAON मोरीगांव: मोरीगांव जिला आयुक्त ने एफपीडी एवं सीए, मोरीगांव के सहायक निदेशक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के तहत मेसर्स नागबंधा जीपीएसएस के पीडीएस उप-थोक लाइसेंस संख्या 10/96 को निलंबित कर दिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि नागबंधा जीपीएसएस के अध्यक्ष और नागबंधा जीपीएसएस के सचिव ने 31 मार्च, 2024 को जीपीएसएस गोदाम में कथित तौर पर 41.32 क्विंटल पीएमजीकेएवाई चावल का अतिरिक्त और अवैध स्टॉक पाया,
जिसे अवैध रूप से काले बाजार में अवैध रूप से बेचने के लिए गोदाम में जमा किया गया था, जिससे गरीब लाभार्थियों को सही वजन में चावल मिलने से वंचित होना पड़ा। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 को जीपीएसएस के पीएमजीकेएवाई चावल का स्टॉक रजिस्टर सही ढंग से संधारित नहीं किया गया था,
इसलिए जिला आयुक्त ने जीपीएसएस को जारी पीडीएस उप-थोक लाइसेंस की नियम व शर्तें संख्या 3(ए)(i), (ii)(iii) में हेराफेरी की। मेसर्स नागबांधा जीपीएसएस के एफ.पी. दुकान डीलरों को 21 मार्च 2024 को एक शिकायत याचिका के तहत निलंबित कर दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जीपीएसएस प्राधिकरण हर महीने एफपी दुकान डीलरों को पीएमजीकेएवाई चावल जारी करते हुए पीएमजीकेएवाई की मात्रा में कटौती कर रहा है। लाभार्थियों के हित में मेसर्स नागबांधा जीपीएसएस की एफ.पी. दुकानों को मेसर्स भूराबांधा जीपीएसएस के साथ टैग किया गया है, जो अगले आदेश तक मेसर्स नागबांधा जीपीएसएस को आवंटित पीएमजीकेएवाई, एमडीएम और एसएनपी चावल का उठाव और वितरण करेंगे।
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SANTOSI TANDI
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