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Udalguri उदलगुरी: असम के उदलगुरी जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2017 में साहिद जमाल नामक व्यक्ति की हत्या के लिए पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना 2017 में असम के उदलगुरी जिले के कलाईगांव में हुई थी।
उदलगुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन सेनाबया देवरी ने 20 जून को फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत टॉमसर अली, एमडी लाल मिया, एमडी ऐबर अली, बादसा मंडल और गजीबुर रहमान को दोषी ठहराया।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह वीभत्स घटना 5 मई, 2017 को हुई थी, जब अपराधी कलाईगांव के बोरझार बागीचा गांव में साहिद जमाल के घर गए थे।
उन्होंने उसे बाहर बुलाया और घातक हथियारों से उस पर बेरहमी से हमला किया, जिससे उसे कई अंदरूनी चोटें आईं।
हमले में जमाल के कई परिवार के सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
जमाल को असम के गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद, पीड़ित के एक परिवार के सदस्य ने असम के भक्तपारा पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने बाद में आईपीसी की धारा 148, 149, 302 और 34 के तहत मामला (केस नंबर 43/17) दर्ज किया।
एक विस्तृत सुनवाई और कई गवाहों की जांच के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आजीवन कारावास के अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 के तहत साहिद जमाल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो अदालत को दोषसिद्धि का फैसला सुनाने पर पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार देता है।
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SANTOSI TANDI
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