असम
Assam: नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में नागांव के व्यक्ति को उम्रकैद
Tara Tandi
27 Oct 2025 5:39 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: असम के नागांव की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 13 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
यह फैसला 24 अक्टूबर को नागांव पॉक्सो अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश चित्रा रानी सैकिया ने सुनाया।
दोषी को पीड़िता को पाँच लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया गया है। अगर वह मुआवज़ा नहीं देता है, तो उसे छह महीने और जेल में बिताने होंगे।
नागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जयंत बरुआ ने बताया कि यह घटना इस साल की शुरुआत में राहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अमसोई स्थित परिवार के घर पर हुई थी, जब व्यक्ति की पत्नी घर पर नहीं थी।
यह मामला लगभग पाँच महीने बाद तब सामने आया जब पीड़िता की माँ ने अपनी बेटी में गर्भावस्था के लक्षण देखे।
3 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
आरोपपत्र 28 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया और बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है।
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