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Nagaon नागांव: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट नागांव, देवाशीष शर्मा ने 5 अगस्त को होधोडी जलप्रपात क्षेत्र में आम जनता के लिए किसी भी मनोरंजन/पिकनिक उद्देश्य, जिसमें स्नान/तैराकी आदि शामिल हैं, के लिए पहुँच को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। साथ ही, लूंगसोंग चाय बागान से होकर होधोडी जलप्रपात क्षेत्र की ओर जाने वाले निजी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम बीएनएसएस की धारा 163 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया गया है।
कालियाबोर राजस्व मंडल के अंतर्गत, नागांव शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर, लूंगसोंग चाय बागान में स्थित होधोडी जलप्रपात (मनोरंजन/पिकनिक स्थल) में दुर्घटनाओं और जानमाल की हानि सहित कई अप्रिय घटनाएँ अक्सर होती रही हैं।
सामागुरी और कालियाबोर राजस्व मंडलों के अंचल अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि होती है कि इनमें से अधिकांश घटनाएँ होधोडी जलप्रपात क्षेत्र और उसके आसपास मनोरंजन/पिकनिक गतिविधियों में शामिल छात्रों/युवाओं से संबंधित हैं।
जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए, होधोडी जलप्रपात की परिधि में आम जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर तत्काल निवारक उपाय करना आवश्यक हो गया है।
हालाँकि, यह प्रतिबंध संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत अधिकृत आधिकारिक विभागीय गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगली सूचना तक लागू रहेगा।
इससे पहले, लोक निर्माण (सड़क) विभाग, बोरखोला प्रादेशिक सड़क उप-मंडल ने नदी के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर, हरंग नदी पर बने पुल संख्या 17/1 के सबवे पर सभी वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया था।
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