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Guwahati गुवाहाटी: नगांव ज़िले की एक अदालत ने 2016 में बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के एक मामले में पाँच लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। नगांव के अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश (नंबर 3) ने बटाद्रवा पुलिस स्टेशन केस नंबर 131/2016 में अमीर अली, ताहिर अली, ज़मीर अली, यासीन अली और कमला खातून को दोषी ठहराया।
इन पाँचों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई और हर एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 326 के तहत सात साल की कठोर सज़ा और हर एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
धारा 326 के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने पर, दोषियों को अतिरिक्त छह महीने की जेल काटनी होगी।
यह हत्या 8 अक्टूबर 2016 को हुई थी। मामले की जानकारी के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर आरोपी यासीन अली के एक अवैध संबंध से जुड़ी थी।
यह फ़ैसला बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के लगभग एक दशक बाद सुनाया गया।
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