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Assam : नागांव कोर्ट ने अभि-नील लिंचिंग केस में 20 को दोषी ठहराया, 25 अन्य को बरी किया

Kavita2
20 April 2026 4:16 PM IST
Assam : नागांव कोर्ट ने अभि-नील लिंचिंग केस में 20 को दोषी ठहराया, 25 अन्य को बरी किया
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Assam असम: नागांव सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल, सोमवार को अभि-नील मॉब लिंचिंग केस में अपना फैसला सुनाया, जिसमें 45 आरोपियों में से 20 को दोषी पाया गया, जबकि 25 अन्य को कम सबूतों के कारण बरी कर दिया गया।

कोर्ट ने दोषियों की सज़ा तय करने के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है।

यह मामला अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास की हत्या से जुड़ा है, जिन पर 8 जून, 2018 को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के डोकमोका में भीड़ ने बच्चा चोर होने का गलत शक होने के बाद हमला किया था। इस घटना में शामिल ग्रुप में तीन नाबालिग भी शामिल थे।

इस क्रूर हमले से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था, जिसके बाद घटना के तुरंत बाद असम पुलिस ने नाबालिगों समेत 48 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में चार्जशीट 2024 में जमा की गई थी, और बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ट्रायल को डिफू से नागांव सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पीड़ितों के परिवारों की तरफ से सीनियर वकील बिजॉन महाजन पेश हुए, जबकि आरोपियों का बचाव वकील मानस सरानिया ने किया।

सरकार ने इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर ज़ियाउल कमर को नियुक्त किया था।

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