असम
Assam के सांसद भारत सरकार को बताए बिना 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे हिमंत
Mohammed Raziq
24 April 2025 3:10 PM IST

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असम Assam : कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम लिए बिना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य के एक सांसद भारत सरकार को बताए बिना 15 दिनों तक पाकिस्तान में रहे। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई पर उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए एक प्रचार बैठक के दौरान सरमा ने संवाददाताओं से कहा, "असम सरकार को जानकारी है कि राज्य के एक सांसद इस्लामाबाद में 15 दिनों तक रहे। उनका पाकिस्तान दूतावास से भी संबंध है। कई और जानकारियां सामने आएंगी।" उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक राज्य के लोग सबूतों के साथ देखेंगे कि कैसे एक गौरवान्वित पिता का बेटा देश के खिलाफ गया। सरमा ने कहा, "हमें सबूत मिले हैं कि वह भारत सरकार को बताए बिना 15 दिनों तक इस्लामाबाद में रहे। हमारे पास और भी कई सबूत हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि उन्होंने वहीं नमाज पढ़ना सीखा।" असम के सीएम गोगोई
पर उनके रमजान और ईद के त्योहारों के दौरान नमाज अदा करने वाली तस्वीरों और वीडियो के लिए हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, लेकिन देश में रहकर पाकिस्तान की तारीफ करने वाले उससे भी बड़े दुश्मन हैं। हम बाहरी दुश्मन को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर के दुश्मन को पहचानना संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। सितंबर तक हम लोगों के सामने सारे सबूत और रिपोर्ट पेश कर देंगे। सरमा ने कहा, "कई विस्फोटक सबूत हैं, जिन्हें जनता के सामने लाया जाएगा।" असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने असम विधानसभा को सांसद के पाकिस्तान के साथ पारिवारिक संबंधों के बारे में पहले ही बता दिया है और यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप की जांच में इंटरपोल जैसी एजेंसियों से मदद मांग सकती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसका गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से संबंध है। पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार और कोलबर्न के पूर्व सहयोगी शेख पर भारतीय न्याय संघ (बीएनएस) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
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