असम

Assam : मोरीगांव कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

SANTOSI TANDI
5 Dec 2024 9:45 AM GMT
Assam : मोरीगांव कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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Assam असम : असम के मोरीगांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO) ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मोहम्मद रमजान अली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला लहरीघाट पुलिस स्टेशन केस नंबर 133/2023 से संबंधित है।
मोरीगांव जिले के टीटाटोला गांव के निवासी इमान अली के बेटे मोहम्मद रमजान अली को जज श्रीमती एन. ए. अहमद ने POCSO केस नंबर 232/2023 में दोषी ठहराया। 20 साल की सजा के साथ ही आरोपी को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। भुगतान न करने की स्थिति में उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।अदालत ने दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताए गए एक साल, सात महीने और पांच दिन की अवधि को भी सीआरपीसी की धारा 428 के तहत उसकी सजा से अलग कर दिया है।दोषी को कानूनी प्रावधानों के अनुसार शेष सजा काटने के लिए जिला जेल, मोरीगांव के अधीक्षक को सौंप दिया गया है।
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